लॉकडाउन में किन लोगों को मिलेगी छूट सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को लॉकडाउन (Lockdown) 2.0 को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन में लॉकडाउन के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट दी गई है. यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी. इसमें किसानों का खासतौर पर ध्यान रखा गया है.


इन गतिविधियों में मिलेगी छूट-



  • लॉकडाउन के दौरान हेल्थ सर्विसेज चालू रहेंगी.

  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चलती रहेंगी.

  • किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट है.

  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी.

  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियों पर रोक नहीं होगी.

  • कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर रोक नहीं लगाई गई है.



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    • ट्रैक्टर-ट्राली रिपयेरिंग में छूट रहेगी.

    • गांव में सड़क निर्माण काम शुरू होगा.

    • कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की सर्विस शुरू होगी.

    • पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.

    • ट्रेन में सुरक्षाकर्मियों को जाने की इजाजत होगी.

    • कोयला खदानों में काम शुरू होगा.

    • रोजमर्रा में आने वाले काम करने वालों को छूट रहेगी.

    • APMC से संचालित मंडियां खुली रहेंगी.

    • SEZ में 20 अप्रैल के बाद काम शुरू होगा.

    • आईटी, चाय, दूध सेक्टर में काम शुरू होगा.

    • आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत होगी.

    • मनरेगा के तहत आने वालों को छूट मिलेगी.

    • फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनियों शुरू होंगी.

    • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां में छूट रहेगी.

    • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी.

    • मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ-मैटिरियल की सप्लाई चालू रहेगी.

    • दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज समेत जरूरी सामानों के निर्माण और रॉ-मैटिरियल्स से जुड़ी इकाइयों को छूट मिलेगी.

    • ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को काम करने की इजाजत होगी.

    • आईटी हार्डवेयर के निर्माण की छूट होगी.

    • पैकेजिंग मैटिरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को छूट होगी.

    • जूट इंडस्ट्री को छूट होगी.

    • ग्रामीण इलाकों में ईंट-भट्ठों को छूट रहेगी.

    • इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक शख्स ही रहेगा.

    • दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा.

    • कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है लेकिन नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.




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