पत्नी के चरित्र पर करता था शक,कैंची से काट दी गर्दन



हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कैंची से गोदकर पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर उसकी हत्या (Murder) करने वाले दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि दोषी पति ने पत्नी की गर्दन पर तब तक वार किए थे, जब तक कि उनकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई.


अदालत ने माना कि हत्या का तरीका बेहद वीभत्स है. ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज के हित में नहीं. यह मुकदमा 17 मार्च 2018 को सेक्टर-23ए गुरुग्राम निवासी बृज शर्मा की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज हुआ था.
दर्ज मुकदमे के अनुसार, बृज शर्मा की बहन अंजू की शादी करीब 17 साल पहले हरि नगर आश्रम नई दिल्ली निवासी संजीव कौशिक के साथ हुई थी. संजीव कौशिक दिल्‍ली नगर निगम में नौकरी करता था. वारदात से कुछ समय पहले ही वह ग्रीन फील्ड कॉलोनी में आकर रहने लगा था.

पत्नी के चरित्र पर करता था शक 
दंपति का एक बेटा भी है, तब उसकी उम्र 15 साल थी. संजीव कौशिक पत्नी अंजू के चरित्र पर संदेह करता था. इसको लेकर वह उनके साथ मारपीट भी करता था. 17 मार्च 2018 को भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. उस वक्त उनका बेटा ग्रीन फील्ड कॉलोनी में ही अपने ताऊ के घर पर था. गुस्से में संजीव ने कैंची से वार कर अंजू की गर्दन धड़ से अलग कर दी. कैंची से उसके सिर के भी टुकड़े कर दिए थे.दोषी पति टुकड़ों को पॉलीथिन में भरकर लाजपत नगर फ्लाईओवर पर फेंक आया था. थोड़ी देर बाद जब बेटा घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा मिला. उसने ताऊ को सूचित किया. ताऊ ने पुलिस को बुलाया. पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर अंजू की सिर कटी लाश पड़ी थी. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था और मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था.

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

किसानों को खाद वितरण व्यवस्था के दौरान नहीं आए परेशानी अम्बाह--एसडीएम

नेहरू पार्क अम्बाह में हरे वृक्षों के काटने के मामले सहित नाला सफाई में भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी ने दिया ज्ञापन

अम्बाह, युवा नेता एवं विधायक कमलेश जाटव के पुत्र डाॅ. गिर्राज जाटव ने किया सिबिल अस्पताल का निरीक्षण